नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते है❓पूरी जानकारी

अगर आप नौकरी छोड़ने वाले हैं और अपने पीएफ के बारे में सोच रहे हैं, तो आज के लेख में हम आपको बताएंगे कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते है? या किसी दूसरी नौकरी में शिफ्ट होने पर आप कब अपना PF का पैसा प्राप्त कर पाएंगे। 


पीएफ का मतलब Provident Fund होता है, यह एक खास किस्म की रकम होती है जिसे सरकार के निर्देश पर हर कर्मचारी की तनख्वाह में से काटा जाता है। 

चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी आपकी तनख्वाह से हर महीने कुछ पीएफ कटता है। यह pf का पैसा कंपनी आपके नाम पर जमा करके रखती है और आपकी आवश्यकता अनुसार आपको दिया जाता है।


रिटायरमेंट के बाद कंपनी के तरफ से प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। कहीं परिस्थिति में आप नौकरी छोड़ने के बाद या किसी दूसरे जगह शिफ्ट होने पर अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा ले सकता है। 

हालांकि कभी भी अपनी मर्जी के अनुसार पीएफ नही ले सकते है, इसके लिए आपको पीएफ से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से आज के लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते है।  Naukri Chodne Ke Kitne Din Baad PF Nikal Sakte Hai


पीएफ का पैसा कब मिलता है?

पीएफ का पैसा इसलिए काटा जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद कंपनी की तरफ से आपको एक साथ कुछ पैसा आपके ग्रेजुएटी के साथ दिया जा सके। मगर नौकरी के बीच में पीएफ का कुछ पैसा निकालने का छूट दिया जाता है। मगर इसके लिए आपको कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।


अगर आपको नौकरी में पर्याप्त समय हो गया है तो आप जमीन खरीदने या घर बनाने के लिए पीएफ का पैसा ले सकते हैं।

नौकरी में पर्याप्त समय होने के बाद आप किसी बीमारी के इलाज के लिए या दुर्घटना के वक्त पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

नौकरी छोड़ कर किसी दूसरे नौकरी में शिफ्ट होने पर आपका पैसा उस कंपनी के पीएफ अकाउंट में भेज दिया जाएगा।

नौकरी छोड़ने के बाद अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

कुछ अलग अलग शर्त कंपनी की तरफ से होती है जिन्हें पूरा करते हुए रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा लिया जा सकता है।

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नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?

अगर आपको नौकरी छोड़ने के 2 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिलती तो आप अपने EPF का पूरा बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते है।

इसके लिए आपको कंपनी में लिखित जानकारी देनी होती है। आपको अपने बेरोजगार होने का कोई सबूत नहीं देना होता है। सरल शब्दों में अगर 2 महीने के अंदर आपको नौकरी लगती है तो आपके पीएफ का पैसा उस कंपनी के पीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है अन्यथा आप अपना पूरा पीएफ पैसा निकाल सकता है। 


यह नौकरी छोड़ने और नौकरी से निकाले जाने दोनों परिस्थिति में लागू होता है। इसके अलावा अगर आप नौकरी छोड़कर विदेश शिफ्ट हो रहे है या लड़की की शादी होने के बाद उसे शहर छोड़ना पड़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में नौकरी छोड़ते वक्त ही आपके पीएफ का पैसा मिल जाता है। 


रिटायर होने के कितने दिन बाद पीएफ का पैसा मिलता है?

जैसा कि हमने आपको बताया पीएफ का पैसा मुख्य रूप से रिटायर होने के बाद देने के लिए काटा जाता है। तो अगर आप रिटायर होने के बाद EPFO कार्यालय में जाकर ऑफलाइन अपने पीएफ के पैसे के लिए आवेदन करते हैं तो सामान्यत 2 हफ्ते के अंदर आपका पैसा बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है।


आपको बता दें कि सरकार के नियमानुसार पीएफ और इंश्योरेंस के पैसे देने से जुड़े कार्य को 20 दिन के अंदर निपटारा करने का कानून बनाया गया है। अगर आपको इससे ज्यादा वक्त लगता है तो तुरंत कार्यालय पर RTE फाइल करें। 


अगर आपका UAN एक्टिव है तो आप रिटायरमेंट के बाद पीएफ के पैसे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने पर आपका पैसा 7 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा।


नौकरी के बीच में पीएफ का पैसा कब मिलता है?

नौकरी के बीच में भी आप पीएफ के पैसे के लिए आवेदन कर सकते है। मगर इसके लिए आपको कुछ निर्धारित शर्तों पर खरा उतरना होगा।

आमतौर पर नौकरी में 5 साल होने के बाद आप किसी जरूरी काम के लिए अपने बीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते है।


अगर नौकरी में आपका 7 साल हो गया है तब आप अपने भाई बहन या बेटा बेटी जैसे किसी रिश्तेदार के लिए शादी के लिए अपने पीएफ के पैसे का 50% निकाल सकते हैं।

अगर नौकरी करते हुए आपके 5 साल से अधिक हो गए हैं तो आप अपने तनख्वा का 24 गुणा जमीन खरीदने के लिए ले सकते है। इसमें आपकी तनख्वाह के रूप में वेजेस, DA, और हर चीज जोड़ा जाएगा।

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अगर आप 5 साल से अधिक दिनों से नौकरी कर रहे है तो आप अपनी नौकरी का 36 गुना घर बनाने के लिए ले सकते है। इसमें आपकी तनख्वाह के रूप में wages, DA और हर चीज जोड़ी जाएगी और उसका 36 गुना किया जाएगा। 

5 साल से अधिक होने के बाद घर की मरम्मत या रिनोवेशन करवाने के लिए आप अपनी तनख्वाह का 12 गुना पीएफ निकल सकते है।

नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद आप कोई कर्ज या बच्चों की पढ़ाई जैसे किसी भी कार्य के लिए अपने पीएफ का 90% निकाल सकते हैं।

खतरनाक बीमारी या कोई हादसा होने पर आप कभी भी आप अपने पीएफ का पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते है।


नौकरी छोड़ने के बाद मैं अपनी पूरी पीएफ राशि ऑनलाइन कैसे निकाल सकता हूं?

जी हां,नौकरी छोड़ने ने बाद आप पूरी PF राशि Online भी निकाल सकते हैं। बशर्ते इसके लिए आपको Online प्रक्रिया पता होनी चाहिए। PF के पैसे Online माध्यम से निकालने के लिए आपको UAN मेंबर पोर्टल पर लाॅग इन करना होता है। 

जब आप UAN पोर्टल में लाॅग इन हो जाते हैं तो यहाँ से आप PF का पैंसा निकालना, ट्रांसफर करना आदि विभिन्न कार्य कर सकते हैं।


नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद Pension निकाल सकते हैं

आपको पता होना चाहिए कि सभी प्रकार की नौकरी में पेंशन नहीं मिलती है। अतः यह जरूरी नहीं है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, उसे छोड़ने के बाद आपको पेंशन मिलेगी। 


क्या पीएफ बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं?

हां, आप किसी परेशानी के वक्त अपने पीएफ बैलेंस का पूरा पैसा और कुछ एडवांस पैसा भी निकाल सकते है। कंपनी के किस कर्मचारी को एडवांस पीएफ देना है इसका चयन कंपनी खुद करती है।

कोरोना महामारी के वक्त कोविड-19 के इलाज के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने पीएफ से अधिक पैसा निकाला था। उस वक्त सरकार ने एक नियम लागू कर दिया था कि कोरोना के इलाज के लिए आप ₹100000 का इमरजेंसी फंड ले सकते हैं।


हालांकि कोरोना के इलाज करने हम अब लगभग खत्म हो चुका है। अगर हम किसी दूसरी परिस्थिति की बात करें तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% या अपने 3 महीने की तनख्वाह एडवांस (जो काम हो) ले सकते है।

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निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको बताया कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते है, इसके अलावा पीएफ बैलेंस से जुड़ी कुछ अन्य आवश्यक जानकारियों को भी आज के लेख में सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। 

अगर दी गई जानकारी से आपको लाभ होता है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में बताना ना भूले।

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